कोरोना से सावधानी: अतिआवश्यक वस्तुओं दुकानों के आगे एक-एक मीटर की दूरी पर लाईन डालने के निर्देश , जिलाधिकारी

नई टिहरी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु किये गये लाॅक डाउन के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के बढ़ते विचरण को देखते हुए जिलाधिकारी डाॅ0वी0षणमुगम ने पशुओं के चारा, पानी ईत्यादि की व्यवस्थायें करने के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगरपंचायत को निर्देश दिये है। उन्होने यह भी सष्ट किया है कि चारा एवं पानी के अभाव में यदि किसी पशु की मृत्यु होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। जिलाधिकारी ने आगामी 26 मार्च तक अतिआवश्यक वस्तुओं (खाद्यान्न सामग्री) की दुकानों के आगे एक-एक मीटर की दूरी पर वाईट लाईन डालने के भी निर्देश दिये है ताकि दुकानों पर खरीदारों के बीच सामाजिक दूरी बने रहे।
लाॅक डाउन के अन्तर्गत विदेशी/भारतीय प्रवासी तथा अन्य प्रदेशों से जनपद में आने वाले कई व्यक्तियों के खाने व ठहरने की असुविधा की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अवस्थित धर्मशालाओं, आश्रम इत्यादि के प्रबंधकांें से सम्पर्क करते हुए ठहरने व भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि महामारी जैसी आपदा के दौरान सहयोग न करने वाले धर्मशाला, आश्रम इत्यादि के प्रबंधकों के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश दिये है। कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्र्रकार की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे। साथ ही तहसील स्तर पर आई0आर0एस0 को लागू करते हुए कन्ट्रोल रुम स्थापित करने के निर्देश देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि लाॅक डाउन के दौरान प्रत्येक अधिकारी आमजन की समस्याओं को कम किये जाने पर कार्य करें। तथा कन्ट्रोल रुम में आने वाले काॅल का प्रोपर तरीके से समाधान करें। इसके अलावा ग्रामीणों की खाद्य सामग्री पाने में सुगमता हेतु किराना स्टोर मालिकों, स्वंयसेवकों से सामजस्य बनाते हुए मोबाईल वाहन जैसी व्यवस्था का डेमो/ट्राईल करने के भी निर्देश दिये है ताकि परिस्थियों के अनुसार इसको पूर्णतः लागू किया जा सके।
जिलाधिकारी ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा कृषि बीज, पौध रोपण, कीटनाशक, उर्वरक, फफूंदी नाशक, चारा, पशुचारा, पाॅल्ट्री चारा, और मछली चारा को लाॅक डाउन के प्रतिबंधों से मुक्त तथा अतिआवश्यक सेवा के तहत इनके परिवहन एवं विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये है। वहीं शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी को 15 हल्के वाहन मयचालक सहित अधिग्रहित कर आपात स्थिति में उपयोग हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है


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