कोरोना: जिन होटलों में पर्यटक अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रुका है उसे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा ,डीएम

नई टिहरी 
जिलाधिकारी डॉ वी षणमुगम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन में  जिस प्रकार आज दिनांक 24 मार्च को आवश्यक सेवाओं सम्बन्धी दुकानें प्रातः7 बजे से प्रातः 10 बजे तक  खुली रही। ठीक उसी प्रकार आगे के दिनों में भी खुली रहेगी। तथा  प्रातः 7 बजे से प्रातः10 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक/ एटीएम तथा कोषागार भी खुले रहेंगे तथा संबंधित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिकों को कार्यालय में बुलाया जाएगा जितने आवश्यक हो।
 लॉक डाउन की अवधि में  सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी कार्यालय चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हो अथवा उत्तराखंड राज्य के अधीन हो बंद रहेंगे। जनपद में स्थित पेट्रोल पंप पूरी अवधि में खुले रहेंगे परंतु स्थल पर मात्र एक डीजल व एक पेट्रोल पंप मशीन ही क्रियाशील रखी जाएगी ताकि पेट्रोल पंप पर कार्मिकों की संख्या सीमित रह सकें। पूर्वाह्न 10 बजे के बाद केवल उन्हीं व्यक्तिगत वाहनों के आगमन की छूट रहेगी जो वास्तविक रुप से मरीज को उपचार हेतु ला व ले जा रहे हो । जिन कंपनियों व निर्माण इकाइयों में (कंटीन्यूअस प्रोसेस) अपरिहार्य है उन कंपनियों में श्रमिक के प्रवेश करने के पश्चात उनके भोजन इत्यादि तथा प्रभास की व्यवस्था वहीं पर सम्बंधित कंपनी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जहां कहीं निर्माण कार्य गतिमान है वहां पर संबंधित मजदूरों की सुरक्षा व समुचित खाने पीने तथा स्थल पर ही प्रवास की व्यवस्था का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। जिन होटलों में पर्यटक का अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रुका है उसे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।


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