कोराना:निजी वाहनों की आवाजाही भी पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारियों को दिए गए

उत्तराखंड में लॉकडाउन के पहले दिन से सबक लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार सुबह सात से दस बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, एटीएम और बैंक खुलेंगे। इसके बाद सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। निजी वाहनों के संचालन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। इसके बाद अघोषित कर्फ्यू लागू हो जाएगा। तय समय के बाद घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 24 मार्च को लॉकडाउन के स्वरूप में बदलाव को लेकर संदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को सुबह सात बजे से दस बजे तक आवश्यक वस्तुएं दूध, सब्जी, राशन आदि की दुकानें खुली रहेंगी। लोग खरीददारी के लिए घर से निकल सकते हैं। लेकिन दस बजते ही सभी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी।
इसके बाद निजी वाहनों की आवाजाही भी पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। अगर व्यवस्था में कोई बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई तो उसे बदला जाएगा। अन्यथा यही व्यवस्था अगले कुछ दिनों तक चलेगी।
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
सरकार ने आवश्यक सेवाओं के तहत पेट्रोल पंप खुले रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक पंप पर केवल दो मशीनें चलेंगी। एक मशीन पेट्रोल की और एक डीजल की चलाई जाएगी। रसोई गैस की सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकती है।
उल्लंघन करने पर होगी सख्ती : सीएस
मुख्यसचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार अब कडे़ फैसले लेने जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि लॉकडाउन के तहत जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती और कड़ाई से निपटा जाए। जनता से अपील है कि प्रशासन को सहयोग करें।


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