पैन तथा आधार को 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने कहा है कि अगर टैक्सपेयर्स इस समय-सीमा के भीतर पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। हाल में अब डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
अनिवार्य :पैन तथा आधार को 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य है